कोरोना पर केन्द्र की सुप्रीम कोर्ट ने थपथपाई पीठ

नई दिल्ली। कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार के इंतजामों और कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपए देने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर की है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपए देने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं और भारत ने जो किया है, ऐसा किसी अन्य देश ने नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस फैसले पर विचार किया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 4 अक्टूबर फैसला सुनाएगा।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से उन लोगों के परिजनों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी, जिन्होंने अपनों को खोया है। न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं। जस्टिस शाह ने कहा कि हमें खुशी है कि पीडि़त व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सिफारिश की है कि कोविड -19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये दिए जाएं, इसकी सूचना केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को दी।